इंसानों के ख़िलाफ़ युद्ध अपराधों के लिए ICJ में किस पर मुक़दमा चलाया जाएगा, इज़राइल या फ़िलिस्तीन? किसने गाजा में पूर्ण युद्धविराम की अपील की/इज़राइल या फ़िलिस्तीन ने मनुष्यों के विरुद्ध युद्ध अपराधों के लिए आईसीजे में मुकदमा किसने चलाया

बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल के प्रधान मंत्री।- इंडिया टीवी हिंदी

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बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल के प्रधान मंत्री।

क्या गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों में हजारों नागरिकों की हत्या के लिए इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी मानव युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा या इजरायली नागरिकों की हत्या के लिए फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला बनाया जाएगा। फ़िलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी के बयान क्या संकेत देते हैं? उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की जांच का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पूर्ण युद्धविराम का भी आह्वान किया है।

हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, व्यक्तियों के खिलाफ युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है। अल-मलिकी ने आईसीसी जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए नीदरलैंड की दो दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्य अभियोजक करीम खान से मुलाकात की। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह दक्षिणी इज़राइल में हमास के 7 अक्टूबर के अभूतपूर्व हमलों की अदालत की जाँच में सहयोग करेंगे, अल-मलिकी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण जाँच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ”हम यह नहीं कह सकते कि यहां जांच होनी चाहिए और वहां जांच नहीं होनी चाहिए.”

ऐसे ही अपराध की जांच 2021 से चल रही है.

गाजा पर हमले का मामला नया है. लेकिन इससे पहले भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2021 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कथित अपराधों की जांच शुरू की, जिसमें गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान और पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। खान ने पिछले हफ्ते पुष्टि की थी कि उनका फैसला उन फिलिस्तीनियों पर भी लागू होगा जिन्होंने इजरायली लोगों के खिलाफ अपराध किए थे। जांच गाजा में पिछले बड़े संघर्ष पर केंद्रित है, लेकिन वर्तमान इज़राइल-हमास संघर्ष में युद्ध अपराधों के आरोपों पर भी गौर किया जा सकता है।

जानिए इजराइल का तर्क

इज़राइल का तर्क है कि आईसीसी के पास संघर्ष पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य नहीं है। इज़राइल उस संधि का पक्षकार नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का समर्थन करता है। इसके 123 सदस्य देशों में इजराइल शामिल नहीं है. उन्होंने विश्व नेताओं से मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए युद्धविराम की मांग करने वाले अरब देशों के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया। हेग में फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी बात की, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में इजरायली नीतियों की वैधता पर विचार कर रहा है। मौजूदा संघर्ष में इज़राइल में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश हमास के शुरुआती हमले में मारे गए थे। अल-मलिकी के मुताबिक, इजराइल की जवाबी कार्रवाई में करीब 7,000 लोग मारे गए हैं और 20 हजार से ज्यादा घायल हुए हैं. (एपी)

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