पाकिस्तान में आम चुनाव अगले साल 11 फरवरी को, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
पाकिस्तान आम चुनाव: पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में आम चुनाव 11 फरवरी 2024 को होंगे. ऐसे में चुनाव को लेकर महीनों से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई.
पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह काम 29 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा. उन्होंने यह बात तब कही जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
आपको बता दें कि पाकिस्तान में कानून है कि नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए.
5 दिसंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पीटीआई, मुनीर अहमद और इबाद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। आज की सुनवाई के दौरान सीजेपी ने चुनाव पर चुनाव आयोग से स्पष्ट रुख मांगा, जिस पर ईसीपी के वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची पांच दिसंबर को प्रकाशित की जायेगी.
चुनाव आयोग ने रविवार का दिन चुना
सजील स्वाति ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग जनता की सुविधा के लिए रविवार को मतदान कराने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, “इसलिए हमने फैसला किया कि चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जो दूसरा रविवार है।” सुनवाई के दौरान सीजेपी ईसा ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या इस मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को बोर्ड में लिया गया था, जिस पर स्वाति ने कहा, “हम राष्ट्रपति को बोर्ड में लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।”
सीजेपी का चुनाव आयोग पर गुस्सा
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सजील स्वाति के जवाब पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए. उन्होंने कहा, ”राष्ट्रपति और ईसीपी दोनों पाकिस्तानी हैं। ईसीपी राष्ट्रपति से परामर्श करने में क्यों झिझक रही है?” इसके बाद उन्होंने चुनाव निकाय को आज अल्वी के साथ इस मामले पर चर्चा करने का निर्देश दिया।
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