अगर उन्हें जमानत पर बाहर आने की इजाजत मिलती है तो… भरी अदालत में ईडी. आपने कविता के लिए ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को आज यानी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के को गिरफ्तार किया। कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के.कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी.

हालांकि, इससे पहले कोर्ट में ईडी ने के कविता की जमानत का विरोध किया और बताया कि एजेंसी इस मामले में नई चार्जशीट दाखिल करेगी. आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि आज यानी मंगलवार को खत्म हो रही थी. इससे पहले कोर्ट ने कविता और अरविंद केजरीवाल को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

दरअसल, बीआरएस नेता के. कविता को लेकर भरी अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘फिर भी हम. कविता की भूमिका की जाँच। अगर उन्हें जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी आशंका है.

ईडी ने कहा कि हम 60 दिनों के भीतर अभियोजन आरोप पत्र दाखिल करेंगे. ईडी ने कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया तो के. कविता की अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई. इस बात की पुष्टि कोर्ट ने भी की कि वह जांच में बाधा डाल सकती है और छेड़छाड़ कर सकती है. आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और के. कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

टैग: सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला, के कविता