इराक में नया कानून, सरकार ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला विधेयक पारित किया, 15 साल तक की जेल

इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया: समलैंगिक संबंध अब इराक में अपराध होगा और इसके लिए 15 साल तक की जेल की सजा होगी। वहां की संसद ने शनिवार (27 अप्रैल 2024) को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला बिल पास कर दिया। इस बिल में 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

वहीं, मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की निंदा की है और इसे मानवाधिकारों पर हमला बताया है. 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के तहत, ट्रांसजेंडर लोगों को तीन साल जेल की सजा दी जाएगी। पिछले मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे ख़तरनाक बताते हुए इसका विरोध किया गया था.

इसे बढ़ावा देने वालों को 7 साल की जेल

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, नया संशोधन अदालतों को समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल जेल की सजा देने में सक्षम बनाता है, ऐसे देश में जहां समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को पहले से ही लगातार हमलों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रहा है। नए कानून में समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वालों के लिए न्यूनतम सात साल की जेल की सजा और जानबूझकर महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

जैविक लिंग परिवर्तन भी एक अपराध है

इसके अलावा संशोधित कानून व्यक्तिगत इच्छा और प्रवृत्ति के आधार पर जैविक लिंग परिवर्तन को अपराध बनाता है और इसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को तीन साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इराक के रूढ़िवादी समाज में समलैंगिकता वर्जित है, हालाँकि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो समान-लिंग संबंधों को स्पष्ट रूप से दंडित करता हो।

पत्नी की अदला-बदली के आरोप में जेल

इराक के एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों पर इराक के दंड संहिता में सोडोमी या अस्पष्ट नैतिकता और वेश्यावृत्ति विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है। यह कानूनी संशोधन उन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाता है जो समलैंगिकता और पत्नी की अदला-बदली को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए भी 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

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