तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत, इस्लामाबाद HC ने 14 साल की सजा निलंबित की/पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित की

छवि स्रोत: एपी
इमरान खान (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया। आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद होगी।

ये है आरोप

तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहार रखने का आरोप है। तोशाखाना नियमों के तहत, सरकारी अधिकारी कीमत चुकाने के बाद उपहार रख सकते हैं लेकिन उपहार पहले जमा करना होगा। खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल कर लिया।

ये भी जानिए

यह मामला देश के अन्य तोशाखाना मामलों से अलग है. इमरान खान ने 2018 में सत्ता संभाली थी और उसके बाद आधिकारिक दौरों के दौरान उन्हें करीब 14 करोड़ रुपये के 58 तोहफे मिले थे. इन महंगे तोहफों को तोशाखाना में जमा कर दिया गया, लेकिन बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाने से सस्ती कीमत पर खरीद लिया और अपने पास रख लिया. बाद में ये तोहफे बाजार में महंगे दामों पर बेचे गए. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानून में बदलाव भी किये.

इमरान जेल में है

फिलहाल इमरान खान अदियाला जेल में हैं, जबकि बुशरा बीबी को इमरान के बनिगाला स्थित घर में रखा गया है. इस घर के एक हिस्से को जेल में तब्दील कर दिया गया है. यहां बुशरा कड़ी निगरानी में रहती हैं। यहां ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान ने ये तोहफे 2.15 करोड़ रुपये में तोशखाना से खरीदे थे, बाद में इन्हें बेचकर उन्होंने 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. इन उपहारों में कई बहुमूल्य वस्तुएँ भी थीं। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था. बाद में उन्हें राज्य उपहारों की बिक्री से आय छुपाने का दोषी ठहराया गया। इमरान की अयोग्यता को बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

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