दिल्ली वक्फ बोर्ड केस: AAP विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत

दिल्ली वक्फ बोर्ड: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (27 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. आप विधायक के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी, जिसके बाद वह कोर्ट द्वारा जारी समन पर पेश होने पहुंचे थे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जमानत दे दी. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है. अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं. 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह ने ओखला सीट से चुनाव जीता था. वह अक्सर विवादों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अमानतुल्लाह हमेशा अपने बयानों के कारण विरोधियों के निशाने पर रहते हैं।

ईडी ने 13 घंटे तक पूछताछ की

वहीं, पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्लाह खान से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी. उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सवालों के जवाब दिए. अमानतुल्लाह 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया. वहीं, जब अमानतुल्लाह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेता ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह ने क्या कहा?

हालांकि, समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा था कि करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को जाने दिया गया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद अमानतुल्लाह ने खुद कहा, ”मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे पेश होने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे यहां आया. पूछा गया और मेरे बयान दर्ज किए गए अब मैं जा रहा हूं.”

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