पाकिस्तान कोर्ट का अद्भुत फैसला, शख्स को 80 कोड़े मारने की सजा… जानिए पूरा मामला

छवि स्रोत: सोशल मीडिया
पाकिस्तान कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कराची: पाकिस्तान की अदालत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आई है। पाकिस्तान की एक अदालत ने सिंध प्रांत के एक व्यक्ति को अपनी बेटी को अस्वीकार करने और अपनी पूर्व पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने के लिए 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में अब इस तरह की सज़ा आमतौर पर नहीं दी जाती. मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है. पाकिस्तान से ये खबर सुर्खियों में है.

कोड़े मारने की सज़ा

डॉन अखबार ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मालिर) शाहनाज बोह्यो ने फरीद कादिर को अपनी बेटी के पितृत्व से इनकार करने और अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के अपराध का दोषी ठहराया। आदेश में साफ कहा गया, ‘जो भी कजाफ के लिए जिम्मेदार होगा उसे 80 कोड़े की सजा दी जाएगी।’ अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी द्वारा अदालत में पेश किया गया कोई भी सबूत अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा।

जानिए पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी फरीद कादिर की पूर्व पत्नी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उनकी शादी फरवरी 2015 में हुई थी. वह फरीद के साथ कम से कम एक महीने तक रही और दिसंबर 2015 में एक बच्ची को जन्म दिया. आरोपी फरीद ने अपनी पूर्व पत्नी के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उसने अपनी पूर्व पत्नी के साथ केवल छह घंटे बिताए थे, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी.

‘आरोपी झूठा है’

अदालत ने आदेश में कहा, ”यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी झूठा है और उसने शिकायतकर्ता पर अपनी बेटी के पितृत्व को लेकर कजाफ (व्यभिचार) का आरोप लगाया है।” इसलिए आरोपी को कजाफ अध्यादेश, 1979 की धारा 7(1) के तहत दोषी ठहराया जाता है और 80 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। 70 के दशक में जिया उल हक के युग के बाद से पाकिस्तान में 80 कोड़े की सजा नहीं देखी गई थी।

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