पाकिस्तान: कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी को लगाई फटकार, मीडिया को भी दी सलाह

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इमरान खान (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने सेना सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर प्रतिबंध लगा दिया है। निष्पक्ष सुनवाई की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश बसीर जावेद ने यह भी कहा कि मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग अदालती कार्यवाही तक ही सीमित रखनी चाहिए और आरोपियों के बयानों को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए।

इमरान खान ने दिया था भड़काऊ बयान

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने बताया कि आदेश के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने सेना, न्यायपालिका और सेना प्रमुख सहित राज्य संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ राजनीतिक बयान दिए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ऐसे बयान न्यायिक अनुशासन को बाधित करते हैं और न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं. आदेश में कहा गया है कि पीटीआई संस्थापक की सुनवाई के दौरान मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्यवाही तक सीमित रखेगा, न कि आरोपियों के बयानों पर।

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष, आरोपियों और उनके वकीलों को कोई भी राजनीतिक और भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए जिससे अदालत का अनुशासन बाधित हो. अदियाला जेल में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए खान ने कहा था, ”लोकतंत्र कानून की सर्वोच्चता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर टिका है लेकिन हमने जो देखा वह जंगल कानून था। ”पंजाब के उपचुनावों में पुलिस का हस्तक्षेप बेहद चिंताजनक है.” भाषा

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