बीआरएस नेता के. कविता मांग रही थीं जमानत, ईडी-सीबीआई ने दी ऐसी दलील, जज को भी कहना पड़ा- ये ठीक नहीं…

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता को बड़ा झटका लगा है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाले के सिलसिले में बीआरएस नेता के पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। कविता की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। का। कविता के लिए यह दोहरा झटका है क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

दरअसल, दिल्ली एक्साइज मामले में के कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट खचाखच भरा हुआ था. कविता ने सीबीआई और ईडी की विशेष अदालत से जमानत मांगी, जबकि ईडी और सीबीआई दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया. इसके बाद सीबीआई और ईडी कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने बीआरएस नेता के की याचिकाओं को खारिज कर दिया. कविता से कहा कि इस स्तर पर राहत देना ठीक नहीं है. आपको बता दें कि के.कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था.

दिल्ली शराब कांड: भरी अदालत में बीआरएस नेता के. कविता ने की ऐसी मांग, जज बोले- नहीं… ये स्वीकार्य नहीं है.

सीबीआई-ईडी ने किया विरोध
बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई और ईडी ने कहा कि के. कविता इस पूरे शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकती हैं. दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि इस वक्त कविता को राहत देना ठीक नहीं है. इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है.

कविता पर क्या हैं आरोप?
आपको बता दें कि कविता के खिलाफ दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले में भी उनकी भूमिका है. सीबीआई का मानना ​​है कि के. साउथ में सिंडिकेट चलाने के लिए जिम्मेदार थे. आबकारी नीति के मामले में कविता की बड़ी भूमिका होती है. पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि के कविता ने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी मामले पर चर्चा के लिए शरतचंद्र रेड्डी को आगे किया था. दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे.

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