राजस्थान सरकार की नौकरी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान सरकारी नौकरी नियम: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन न करने को असंवैधानिक करार दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि इसमें संविधान का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के दो बच्चों के नियम को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है. बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार के इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है.

‘दखल देने की जरूरत नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह नियम नीति के दायरे में आता है. इसलिए इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.’ यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने दिया है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका खारिज कर दी है.

,कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था.

रामजी लाल जाट ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन 1 जून 2002 के बाद आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके दो से अधिक बच्चे थे। दरअसल, 31 जनवरी, 2017 को सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद, रामजी लाल जाट ने 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। उनकी उम्मीदवारी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 24(4) के तहत खारिज कर दी गई थी। , 1989 इस आधार पर कि चूँकि 1 जून 2002 के बाद उसके दो से अधिक बच्चे थे, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं थी।

इन नियमों में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं। अदालत ने कहा कि यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। . ऐसी भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 द्वारा शासित होती है। इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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