हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है…कोर्ट में की गई ऐसी मांग, हाईकोर्ट ने कहा- हम ऐसा नहीं कर सकते

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और धीरे-धीरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होती जा रही है। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, डीपफेक वीडियो के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रसारित किए जा रहे डीप फेक वीडियो पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव आयोग को प्रसारित हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के बीच हम अपनी तरफ से चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दे सकते. ऐसे मामलों में चुनाव आयोग अपनी ओर से कार्रवाई करने में सक्षम है. हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है. आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि यह याचिका वकीलों के एक संगठन ने दायर की है और अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार को रोकने का निर्देश दिया जाए.

इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत स्पष्ट करते हुए मेहता ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और डीपफेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वकीलों के संगठन ने इस संबंध में चुनाव आयोग को भी आवेदन दिया है. पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब शिकायत निवारण अधिकारी हैं, तो याचिकाकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया है या नहीं। मेहता ने कहा कि वे जो भी कर सकते थे, उन्होंने किया है. उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई की जाती है और वीडियो हटाए जाते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है क्योंकि कार्रवाई का समय 24 से 48 घंटे होता है. पीठ ने कहा था कि वह मामले की जांच करेगी और गुरुवार को सुनवाई करेगी.

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