‘9 बार समन पर नहीं आए तो हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया तो गिरफ्तार कर लिया गया’, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ED ने क्या कहा?

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाए जाने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी ने कहा, ”अरविंद केजरीवाल पूछताछ से बचना चाहते थे, इसलिए 9 बार समन भेजने के बाद भी वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए.” लेकिन यह उन्हें कानूनी प्रक्रिया से नहीं बचा सकता. शराब घोटाले से जुड़े लोगों ने 170 मोबाइल फोन या तो बदल दिये या नष्ट कर दिये.

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, “ईडी सिर्फ झूठ उगलने वाली मशीन है और बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह ईडी की जांच नहीं है, लेकिन बीजेपी जांच कर रही है और इसमें बाधा डालना चाहती है.” अरविन्द केजरीवाल का काम.

दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था, “गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं. अगर तुरंत जमानत नहीं दी गई तो यह गलत मिसाल कायम होगी.”